सिक्किम: भारत का इकलौता राज्य जहां करोड़पति भी टैक्स फ्री!

भारत में हर नागरिक को अपनी आय पर इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां के निवासियों को यह छूट प्राप्त है। खास बात यह है कि यहां करोड़पति भी कोई इनकम टैक्स नहीं भरते। यह लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत दिया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर यह छूट क्यों और किसे मिलती है।

आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) क्या है?

Income Tax Act की धारा 10(26AAA) सिक्किम के मूल निवासियों को टैक्स छूट प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार:

सिक्किम के मूल निवासी होने पर उनकी किसी भी तरह की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता।

यह छूट सिर्फ सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट (Sikkim Subject Certificate) रखने वालों को ही मिलती है।

यह कानून 2008 में लागू किया गया था, ताकि सिक्किम के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती दी जा सके।

सिक्किम के करोड़पतियों को कैसे फायदा मिलता है?

चूंकि सिक्किम के मूल निवासियों की किसी भी तरह की आय टैक्स फ्री है, इसलिए यहां के करोड़पतियों को भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि, यह छूट सिर्फ व्यक्तिगत आय पर लागू होती है, कंपनियों पर नहीं।

कौन नहीं उठा सकता इस छूट का लाभ?

जो व्यक्ति सिक्किम में रहते हैं लेकिन उनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वे इस छूट का फायदा नहीं उठा सकते।

जो लोग सिक्किम में बाद में आकर बसे हैं, वे भी इस छूट के दायरे में नहीं आते।

क्या यह छूट भविष्य में खत्म हो सकती है?

भारत सरकार कई बार इस छूट की समीक्षा कर चुकी है। हालांकि, फिलहाल इसे जारी रखा गया है ताकि सिक्किम की स्थानीय संस्कृति और आर्थिक संतुलन बना रहे।

निष्कर्ष:

सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां के मूल निवासियों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत उन्हें यह लाभ दिया गया है। हालांकि, यह छूट सिर्फ व्यक्तिगत आय पर लागू होती है और इसके लिए सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है।