नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.95 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा कुछ नियमों का पालन न करने और नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है।
RBI ने यह आदेश 11 दिसंबर 2025 को जारी किया था और इसे बैंक के वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection for Supervisory Evaluation) के बाद लागू किया गया। इस निरीक्षण में 31 मार्च 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति और संचालन की समीक्षा शामिल थी।
जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों के लिए एक से अधिक बीएसबीडी खाते खोले, जबकि नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास केवल एक ही ऐसा खाता होना चाहिए। यह खाता विशेष रूप से कम आय वाले ग्राहकों को मूल बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए होता है।
RBI ने यह भी पाया कि बैंक ने अपने कुछ बिजनेस कॉरस्पोंडेंट्स को निर्देशों के बाहर की गतिविधियों में लगाया और कुछ उधारकर्ताओं से संबंधित गलत डेटा क्रेडिट कंपनियों को भेजा, जिससे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल प्रभावित हो सकती है।
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जुर्माना ग्राहकों पर असर नहीं डालेगा
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना बैंक के ग्राहकों के खाते, जमा राशि या सेवाओं पर सीधा प्रभाव नहीं डालेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है और बैंकिंग व्यवस्था में अनुशासन बनाये रखना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सभी बैंकिंग संस्थानों को यह संदेश देता है कि नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। नियामक की यह कार्रवाई बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसेमंद संचालन को बढ़ावा देने के लिए है।
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