नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने Passports (Amendment) Rules, 2026 में बदलाव किए हैं। नए नियमों में खास तौर पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। नए संशोधित नियमों की अधिसूचना सितंबर 2026 में राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हुई।
नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह बदलाव Passports Rules, 1980 के Rule 12(1A) में संशोधन के जरिए किया गया है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी 10 वर्षीय बच्चे का पासपोर्ट जारी होता है तो उसकी अधिकतम वैधता पांच साल होगी। वहीं 14 वर्षीय बच्चे का पासपोर्ट पांच साल पूरे होने से पहले, उसके 18वें जन्मदिन पर समाप्त हो जाएगा
पासपोर्ट सेवाओं की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है। नई दरों के अनुसार वयस्कों के लिए सामान्य 36 पेज का पासपोर्ट अब ₹2,500 और 60 पेज का पासपोर्ट ₹3,500 का है। पहले इनकी फीस क्रमशः ₹1,500 और ₹2,000 थी।
नाबालिगों के लिए सामान्य श्रेणी में 36 पेज के नए या re-issue पासपोर्ट की फीस ₹1,750 हो गई है। वहीं इसी श्रेणी में Tatkaal सेवा की फीस ₹3,000 है।
फीस में बदलाव केवल नए पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। संशोधित शुल्क व्यवस्था में पासपोर्ट renewal, Tatkaal सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट का replacement और Police Clearance Certificate (PCC) जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को आवेदन जमा करने से पहले संबंधित सेवा की वर्तमान फीस और पात्रता जांच लेनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के Passport Seva सिस्टम पर सेवा के अनुसार शुल्क और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध है।
नोट: ऊपर दी गई फीस और नियम सितंबर 2026 में उपलब्ध नवीन जानकारी के आधार पर हैं। आवेदन के समय Passport Seva पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क को अंतिम मानें।
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