कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब EPF मेंबर्स अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की व्यक्तिगत जानकारी बिना किसी दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले, मेंबर्स को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे 28 दिन तक की देरी हो सकती थी।
EPFO के नए नियमों से क्या बदलेगा?
अब EPFO सदस्य नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, नौकरी जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख को बिना दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।
शर्त यह है कि उनका UAN आधार से वेरीफाइड होना चाहिए।EPFO के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 लाख करेक्शन रिक्वेस्ट में से 45% मेंबर खुद से मंजूर कर सकते हैं।
1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किए गए UAN के लिए अभी भी नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होगी।
प्रोफाइल अपडेट या निकासी के लिए आधार और पैन को EPF खाते से लिंक करना आवश्यक होगा।
कैसे करें EPF प्रोफाइल अपडेट?
1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
2. UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
3. ‘Manage’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. ‘Modify Basic Details’ पर जाएं।
5. अपने व्यक्तिगत विवरण भरें और सबमिट करें।
6. प्रोफाइल अपडेट का स्टेटस ‘Track Request’ सेक्शन में चेक करें।
अगर UAN आधार से लिंक नहीं है तो क्या करें?अगर आपने अभी तक अपने UAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या UMANG ऐप के जरिए e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
EPFO की e-KYC पोर्टल सेवा के माध्यम से आधार को UAN से लिंक किया जा सकता है।
UMANG ऐप में EPFO के तहत e-KYC सेवा का उपयोग करके भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
EPFO के इस बदलाव से क्या होगा फायदा?
प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी।नियोक्ता की मंजूरी की बाध्यता खत्म होने से समय की बचत होगी।
शिकायतों में कमी आएगी, क्योंकि EPFO के अनुसार, 27% मेंबर शिकायतें प्रोफाइल अपडेट या KYC समस्याओं से संबंधित होती हैं।
EPFO के इस नए नियम से करोड़ों EPF सदस्यों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे आसानी से अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकेंगे, वह भी बिना किसी दस्तावेज और नियोक्ता की मंजूरी के।