UP में बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, नहीं पहनने पर कटेगा चालान

उत्तर प्रदेश में अब दो सवारों वाली मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान के माध्यम से तुरंत जुर्माना काटा जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है।

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नए नियम की मुख्य बातें

  • बाइक पर दो सवार हों तो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य।
  • पिछले सवार द्वारा हेलमेट न पहनने पर वाहन का ई‑चालान जारी किया जाएगा।
  • ई‑चालान प्रणाली 21 सितंबर को अस्थायी रूप से बंद की गई, नई प्रणाली के पूर्ण होने पर 1 अक्टूबर से पुनः चालू होगी।
  • बार‑बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

पृष्ठभूमि और कारण

परिवहन विभाग ने पिछले एक साल में हुए साइकिल‑संबंधी हादसों का विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि कई मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई थीं। इस तथ्य को देखते हुए विभाग ने सहयात्री के लिए हेलमेट अनिवार्य करने का निर्णय लिया, जबकि पहले केवल चालक के लिए यह नियम लागू था।

सिस्टम अपग्रेड का महत्व

पहले कुछ जिलों में ही सहयात्री के हेलमेट न पहनने पर चालान लागू हो रहा था, क्योंकि ई‑चालान प्रणाली में आवश्यक अपडेट नहीं थे। अब पूरे राज्य में समान रूप से लागू करने के लिए विभाग ने सिस्टम को अपग्रेड किया है। इस अपग्रेड के दौरान 21 सितंबर की रात से ई‑चालान बंद कर दिया गया, और डेटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद 1 अक्टूबर से नई प्रणाली फिर से सक्रिय होगी।

ई‑चालान प्रक्रिया

नए नियम के तहत, यदि पीछे बैठने वाला सवार हेलमेट नहीं पहनता है, तो मोबाइल ऐप्स और सड़कों पर लगे आईटीएमएस कैमरों द्वारा उल्लंघन का पता चलते ही वाहन का ई‑चालान जारी किया जाएगा। चालान का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है, और भुगतान न करने पर अतिरिक्त दंड लागू हो सकता है।

भविष्य में संभावित कदम

परिवहन विभाग ने बताया कि अब चालान के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा, और बार‑बार उल्लंघन करने पर ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यह कदम सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्य बातें

  • बाइक पर दो सवार हों तो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य।
  • पिछले सवार द्वारा हेलमेट न पहनने पर ई‑चालान जारी होगा।
  • ई‑चालान प्रणाली 21 सितंबर को बंद, 1 अक्टूबर से पुनः चालू।
  • उल्लंघन पर तुरंत जुर्माना, बार‑बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्दीकरण की संभावना।

यह नया नियम उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद है।

GB NEWS INDIA | Category: News

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