पटनाबिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल-खारिज (Mutation) प्रक्रिया को लेकर जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है। जमीन की खरीद-फरोख्त, दान (गिफ्ट), बंटवारा या उत्तराधिकार के मामलों में यदि सही कागजात संलग्न नहीं किए गए, तो आवेदन लंबित या निरस्त भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें:

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दाखिल-खारिज के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज और वैध पहचान पत्र अनिवार्य हैं, ताकि भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।

Related Update: बुलंदशहर में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान–2026’ का भव्य आयोजन, BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रहे मौजूद

दाखिल-खारिज के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार निम्न कागजात आवश्यक होंगे—खरीद, बिक्री, दान (गिफ्ट) या अन्य हस्तांतरण के लिए
  2. 👉 रजिस्टर्ड अथवा इंडेक्स डीडबंटवारा (Partition) के मामलों में
  3. 👉 रजिस्टर्ड बंटवारा डीड
  4. 👉 या आपसी सहमति से बंटवारा
  5. 👉 या संबंधित न्यायालय का आदेशउत्तराधिकार (Inheritance) से संबंधित मामलों में
  6. 👉 बंटवारा शेड्यूलइच्छापत्र (Will) के आधार पर
  7. 👉 उत्तराधिकार प्रमाण-पत्रन्यायालय से जुड़े मामलों में
  8. 👉 सक्षम न्यायालय का आदेश
  9. 👉 विक्रेता का लगान रसीदपहचान प्रमाण
  10. 👉 क्रेता एवं विक्रेता दोनों का आधार कार्ड

क्यों जरूरी है सही दस्तावेज?

राजस्व विभाग का कहना है कि सही दस्तावेज न होने पर—दाखिल-खारिज आवेदन लंबित हो सकता हैभूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगाभविष्य में कानूनी विवाद बढ़ सकता है

सरकार का उद्देश्य जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है।

आम लोगों के लिए सलाह

दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन जरूर कर लें। किसी भी भ्रम की स्थिति में अपने अंचल कार्यालय या विभागीय पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें।

GB NEWS INDIA | Category: Breaking News

देखें वीडियो

       

You missed

Home Latest Contact Video Job