लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए Manav Sampada Portal पर सेवा संबंधी कार्यों को अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी APR (Annual Property Return), ACR (Annual Confidential Report) और APAR (Annual Performance Appraisal Report) ऑनलाइन ही भरनी होगी। इसके अलावा, अवकाश के लिए आवेदन, वेतन आहरण (salary withdrawal), कार्यमुक्ति (relieving) और कार्यग्रहण (joining) जैसी प्रक्रियाएं भी अब केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही की जाएंगी।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 17 जनवरी को शासनादेश जारी होने के बावजूद कई विभागों में इसका पालन नहीं किया गया है। इसीलिए अब 1 अप्रैल से इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
Outsourced Employees के लिए मानदेय होगा निर्धारित
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने Chief Secretary Manoj Kumar Singh से मांग की है कि outsourced employees के मानदेय (salary) को जल्द निर्धारित किया जाए। इस पर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा।
इस दौरान परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से भी मुलाकात कर कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा की।
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