नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत और सजा पर रोक के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही सेंगर को जेल से बाहर आने की राहत नहीं मिलेगी और उन्हें हिरासत में ही रहना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता और पीड़िता से जुड़े तथ्यों को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप आवश्यक है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सेंगर को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देते हुए उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। CBI ने दलील दी कि यह मामला केवल अपराध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और पीड़िता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर हो और समाज पर उसका गहरा असर पड़ता हो, वहां अदालत को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होती है। इसी आधार पर जमानत पर रोक लगाई गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। तब तक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी।

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