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सोलन में दिवाली पर रॉकेट पर प्रतिबंध, पाँच जगहों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 28 Oct 2026• अपडेट 28 Oct 2026
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सोलन में दिवाली पर रॉकेट पर प्रतिबंध, पाँच जगहों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दिवाली के दौरान रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पाँच निर्दिष्ट स्थानों पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की अनुमति होगी,…

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दिवाली के उत्सव को सुरक्षित और पर्यावरण‑सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। 10 नवंबर (दिवाली) से दो दिन बाद तक लागू रहने वाले इस आदेश में रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि पाँच निर्दिष्ट स्थानों पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की अनुमति दी गई है।

आदेश जारी करने का कारण

जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया। नगर निगम सोलन, एसडीएम और पुलिस के सहयोग से तैयार किए गए इस नियम में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शन पर सख्त रोक लगाई गई है। विशेष रूप से साइलेंस जोन, बाजार, सरकारी भवन, रसोई गैस संयंत्र, पेट्रोल पंप और विरासत भवनों के आसपास पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

पाँच स्थान जहाँ पटाखों की बिक्री होगी

प्रशासन ने पाँच खुले स्थानों को निर्धारित किया है जहाँ अस्थायी लाइसेंस के साथ पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी। इन स्थानों में शामिल हैं:

  • ठोडो ग्राउंड
  • बाईपास (मुख्य बाईपास)
  • सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान
  • एलआईसी ऑफिस की तरफ बड़ोग बाईपास के शुरुआती बिंदु के पास खुला स्थान
  • चंबाघाट में रेन शेल्टर के पास
  • ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने

इन स्थानों पर स्टॉल आवंटन ‘पहले आओ‑पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के किसी को भी बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

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रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, रॉकेट और सभी प्रकार के उड़ने वाले पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दुर्घटनाओं, आग और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

पर्यावरण‑हितैषी ग्रीन पटाखे

दिवाली के दौरान केवल पर्यावरण‑हितैषी ग्रीन पटाखे ही रात 8 से 10 बजे के बीच चलाए जा सकते हैं। इन पटाखों का धुआँ कम और ध्वनि स्तर न्यूनतम रहता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वन्यजीवों पर कम प्रभाव पड़ता है।

मुख्य बातें

  • रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
  • पाँच निर्दिष्ट स्थानों पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की अनुमति
  • बिना लाइसेंस के बिक्री या भंडारण पर सख्त रोक
  • साइलेंस जोन, बाजार, सरकारी भवन आदि के आसपास पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित
  • पर्यावरण‑हितैषी ग्रीन पटाखे केवल रात 8‑10 बजे चलाने की अनुमति
  • उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई

निष्कर्ष

सोलन में दिवाली के दौरान लागू किए गए ये प्रतिबंध स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, लाइसेंस प्राप्त स्टॉल से ही पटाखे खरीदें और रॉकेट व अन्य खतरनाक पटाखों से दूर रहें। इस प्रकार, सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है।

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