शामली। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने उन्हें 100 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नाहिद हसन पर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 171F के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट का फैसला

मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने नाहिद हसन को दोषी मानते हुए 100 रुपये का जुर्माना लगाया।

पहले भी रहे हैं विवादों में

नाहिद हसन पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इससे पहले उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि, इस फैसले के बाद उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

राजनीतिक असर?

इस फैसले का उनके राजनीतिक करियर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने की संभावना है, लेकिन चुनावी माहौल में यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

(GB News India के लिए विशेष रिपोर्ट)

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