रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट बनाने और संबंधित आपराधिक आरोपों में दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला ने पासपोर्ट बनवाते समय भ्रामक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ।

यह भी पढ़ें:

अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद सख्त रुख अपनाया। इससे पहले अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने और दो-दो PAN कार्ड बनवाने के मामलों में भी 7–7 साल की सजाएँ सुनाई जा चुकी हैं। अब्दुल्ला पर कई मामलों में अलग-अलग सज़ाएँ और जुर्माने भी लगे हुए हैं, जिनका असर उनकी कुल सजा अवधि पर प्रभाव डालेगा।

GB NEWS INDIA | Category: Breaking News

देखें वीडियो

       
Home Latest Contact Video Job