नई दिल्ली।दिल्ली में लगातार बिगड़ती Air Quality को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब राजधानी की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है, तो आम लोगों पर एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत GST का अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि Air Purifier अब लग्ज़री नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है, ऐसे में सरकार को इस पर टैक्स राहत देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जब प्रदूषण से नागरिकों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है, तब इस तरह के जरूरी उपकरणों पर ऊंचा टैक्स कितना न्यायसंगत है।

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दिल्ली का AQI लगातार ‘Severe’ श्रेणी में बना हुआ है और बच्चों, बुजुर्गों व मरीजों के लिए हालात बेहद चिंताजनक हैं।

मामले में केंद्र सरकार से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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