रमेश श्रीवास्तव।
प्रतापगढ ।
नाबालिक पीड़िता का मुकदमा न दर्ज करना इस्पेक्टर को पड़ा भारी।
मुकदमा न दर्ज करने पर इंस्पेक्टर राजकिशोर को कोर्ट ने भेजा जेल।
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने इंस्पेक्टर को भेजा जेल।
कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर भेजा जेल।
अधिवक्ता ने इंस्पेक्टर राजकिशोर के बचाव में कोर्ट में दिया स्वास्थ्य का हवाला।लेकिन कोर्ट ने अधिवक्ता की दलील स्वीकार न करते हुए भेजा जेल।
28 दिसंबर 2016 को पीड़िता दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट की FIR दर्ज कराने थाने पहुंची थी।
तत्कालीन बाघराय एसओ राजकिशोर ने नही दर्ज की थी एफआईआर। उसके बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय में दाखिल किया था परिवाद। फतेहपुर जिले में रिट सेल प्रभारी हैं आरोपी इंस्पेक्टर राजकिशोर।
27 सितंबर 2022 को कोर्ट में फिर होगी मामले की अगली सुनाई।

यह भी पढ़ें:

GB NEWS INDIA | Category: Breaking News

देखें वीडियो

       

You missed

Home Latest Contact Video Job