दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली की याचिका पर फिल्म “दूसरा” की रिलीज़ पर रोक को खारिज किया
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सौरव गांगुली ने फिल्म “दूसरा” की रिलीज़ पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, पर 22 अक्टूबर को न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की अवकाशकालीन पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुविधा‑संतुलन के प्रारम्भिक परीक्षण में गांगुली के पक्ष में नहीं है और फिल्म को रोकने का कोई कारण नहीं मिला।
याचिका के मुख्य बिंदु
- गांगुली और प्रोडक्शन हाउस लव फिल्म्स LLP ने दावा किया कि फिल्म में उनके लाइव इवेंट्स, विशेषकर नेटवेस्ट क्रिकेट सीरीज के फाइनल में उनकी कप्तानी और लॉर्ड्स में शर्टलेस सेलिब्रेशन का बिना अनुमति उपयोग किया गया है।
- गांगुली के पर्सनैलिटी राइट्स के बिना कमर्शियल उपयोग और बायोपिक के विशेष कॉन्ट्रैक्ट अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
- प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि फिल्म गांगुली की बायोपिक नहीं है, और उपयोग किए गए क्लिप्स के लिए अनुमति ली गई थी।
कोर्ट का निर्णय
न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट ने मौखिक रूप से कहा कि फिल्म का प्रथम रिलीज़ दिन (शुक्रवार, 23 अक्टूबर) निर्धारित है और सुविधा‑संतुलन के प्रारम्भिक परीक्षण में गांगुली के पक्ष में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि “हो सकता है आपके पास कोई महत्वपूर्ण अधिकार हो, पर हम आज फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा रहे हैं”। पीठ ने अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की।
सुविधा‑संतुलन क्या है?
सुविधा‑संतुलन एक कानूनी परीक्षण है, जिसका उपयोग अदालतें प्रारम्भिक निषेधाज्ञा (इंजंकिन) जारी करने के निर्णय में करती हैं। इसमें यह आकलन किया जाता है कि निषेधाज्ञा न जारी करने पर याचिकाकर्ता को कितना नुकसान हो सकता है और जारी करने पर प्रतिवादी को कितना नुकसान हो सकता है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि फिल्म की रिलीज़ रोकने से प्रतिवादी (प्रोडक्शन हाउस) को अधिक नुकसान होगा।
फिल्म “दूसरा” की जानकारी
फिल्म “दूसरा” को देव के निर्देशन में बनाया गया है। इसमें प्लबिता बोरठाकुर, अंकुर विकल और समिधा गुरु मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी एक मध्यवर्गीय राजस्थानी लड़की की है, जो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से प्रेरित होकर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखती है। फिल्म का प्री‑रिलीज़ प्रमोशन गांगुली के नाम पर किया गया है, जिससे उनके वकील ने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का दावा किया।
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प्रोडक्शन हाउस का बयान
लव फिल्म्स LLP के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म में उपयोग किए गए वीडियो क्लिप्स के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी और यह गांगुली की बायोपिक नहीं है। उन्होंने कहा कि रिलीज़ से पहले इस तरह का मुकदमा ब्लैकमेल जैसा है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म के लिए 100 से अधिक सिनेमाघरों में बुकिंग हो चुकी है और एडवांस पेमेंट भी किया जा चुका है।
मुख्य बातें
- सौरव गांगुली ने फिल्म “दूसरा” की रिलीज़ रोकने की याचिका दायर की।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सुविधा‑संतुलन के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।
- फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
- प्रोडक्शन हाउस लव फिल्म्स LLP ने कहा कि फिल्म गांगुली की बायोपिक नहीं है और क्लिप्स की अनुमति ली गई थी।
- अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है।




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