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UP Election

अमेठी में 138 मतदाता नाम हटाने पर हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 28 Oct 2026• अपडेट 28 Oct 2026
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अमेठी में 138 मतदाता नाम हटाने पर हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा
हाईकोर्ट ने अमेठी की अंतिम मतदाता सूची से 138 नाम हटाने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की, क्योंकि हटाए गए नामों को बिना सूचना…

हाईकोर्ट ने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची से 138 नाम हटाए जाने के विवाद पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (UPSEC) से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। यह कदम तब उठाया गया जब कई मतदाता और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि इन नामों को बिना किसी पूर्व सूचना के सूची से हटाया गया, जबकि वे पहले की मसौदा सूचियों और पिछले चुनावों में शामिल थे।

मुख्य बातें

  • हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
  • 138 मतदाता नामों को अंतिम सूची से हटाया गया, बिना किसी नोटिस के।
  • हटाए गए नामों को पहले की मसौदा सूचियों और पिछले चुनावों में दर्ज किया गया था।
  • अधिकारियों से मांगी गई है कि वे हटाने की प्रक्रिया, आधार, और सूचना देने की विधि स्पष्ट करें।

हाईकोर्ट का आदेश

अमेठी में हुई इस घटना पर हाईकोर्ट ने तत्काल उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित रूप में कारण बताने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आयोग द्वारा उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

वोटर सूची में बदलाव की प्रक्रिया

वोटर सूची को अंतिम रूप देने से पहले कई चरणों में मसौदा सूची तैयार की जाती है, जिसमें नामों की जाँच, डुप्लिकेशन हटाना और वैधता की पुष्टि शामिल होती है। आमतौर पर, यदि किसी नाम को हटाना आवश्यक हो तो संबंधित मतदाता को लिखित सूचना दी जाती है, जिससे वह आपत्ति दर्ज कर सके। इस मामले में, हटाए गए 138 नामों को बिना सूचना के हटाया गया, जिससे प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठे हैं।

प्रभाव और संभावित परिणाम

यदि हटाए गए नामों को पुनः सूची में शामिल नहीं किया गया तो यह मतदाता अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेषकर अमेठी जैसे संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र में, ऐसी त्रुटियां चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण आदेश के बाद, यदि आयोग ने प्रक्रिया में त्रुटि स्वीकार की तो पुनः नामांकन या पुनः सूची जारी करने की संभावना बनी रहती है।

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भविष्य में कदम

हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें हटाने के कारण, सूचना प्रक्रिया, और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के उपाय शामिल हों। यह कदम मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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