Skip to content
Wednesday, 28 October 2026|India
28 Octआज की खबरें
ऐप डाउनलोड
🔴 ब्रेकिंग न्यूज़
पैरा-एथलीट नीरज यादव की संदिग्ध मौत, महिला दोस्त के कनेक्शन से नई जानकारी•मैड्रिड के दक्षिण में दो ट्रेनों की टक्कर से कम से कम 30 मौतें•सारण के भैंसमारा में ट्रक‑टेंपो टक्कर से 9 महीने की बच्ची सहित 4 की मौत•पैरा एथलीट नीरज यादव की आत्महत्या: 42 साल के तीन बार एशियन पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट का दुखद अंत•संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस का भीषण हादसा, 150 सवार, 20 से अधिक घायल•बेंगलुरु में DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक शरद कटियार की दुखद मौत, पिता की असहाय कोशिश•चक्रवात ‘अर्नब’ का महासंकट: लैंडफॉल से पहले समुद्र का पानी गांव में घुसा, अलर्ट जारी•बीजेपी का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च आज दिल्ली में शुरूपैरा-एथलीट नीरज यादव की संदिग्ध मौत, महिला दोस्त के कनेक्शन से नई जानकारी•मैड्रिड के दक्षिण में दो ट्रेनों की टक्कर से कम से कम 30 मौतें•सारण के भैंसमारा में ट्रक‑टेंपो टक्कर से 9 महीने की बच्ची सहित 4 की मौत•पैरा एथलीट नीरज यादव की आत्महत्या: 42 साल के तीन बार एशियन पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट का दुखद अंत•संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस का भीषण हादसा, 150 सवार, 20 से अधिक घायल•बेंगलुरु में DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक शरद कटियार की दुखद मौत, पिता की असहाय कोशिश•चक्रवात ‘अर्नब’ का महासंकट: लैंडफॉल से पहले समुद्र का पानी गांव में घुसा, अलर्ट जारी•बीजेपी का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च आज दिल्ली में शुरू
विज्ञापन
Home » इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में अवैध टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया
Government Policy

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में अवैध टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 28 Oct 2026• अपडेट 28 Oct 2026
GB News India ऐप डाउनलोड करेंGoogle Play Store पर उपलब्ध
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में अवैध टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में दो टावरों को पूरी तरह ध्वस्त करने और चार टावरों की अतिरिक्त मंजिलें गिराने का आदेश दिया, साथ ही GDA अध्यक्ष पर विभागीय…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कोर्ट ने दो टावरों को पूरी तरह ध्वस्त करने और चार टावरों की अतिरिक्त मंजिलें गिराने का आदेश दिया। इस निर्णय के साथ GDA (गुजरात विकास प्राधिकरण) के अध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए।

मुख्य आदेश

  • दो टावरों को शून्य से ध्वस्त करना।
  • चार टावरों की अतिरिक्त मंजिलें गिराना।
  • GDA अध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश।

निर्णय की पृष्ठभूमि

गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में कई इमारतें बिना आवश्यक मंजूरी के बनवाई गई थीं। स्थानीय निवासियों और नियामक एजेंसियों ने इस अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच के बाद यह आदेश जारी किया।

प्रभाव और आगे की कार्रवाई

निर्णय के अनुसार, ध्वस्त कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ध्वस्त प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का पालन हो और आसपास के निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही, GDA अध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई का मतलब है कि प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की सख्त समीक्षा होगी।

निवासियों की प्रतिक्रिया

सोसाइटी के कई निवासी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से अवैध निर्माण के कारण उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि, कुछ निवासियों ने ध्वस्त प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर और धूल के बारे में भी आशंकाएँ व्यक्त की हैं।

आपके लिए संबंधित खबरें

भविष्य में नियामक उपाय

इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्माण अनुमति प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने भविष्य में ऐसे अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त निगरानी और दंडात्मक उपायों की भी सिफारिश की है।

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook X Telegram
💬 0 टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

0

अपनी टिप्पणी लिखें

Your email address will not be published. Required fields are marked *