सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और पत्रकार को मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी के लिए अवमानना नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के संबंध में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत और एक पत्रकार को अवमानना का नोटिस जारी किया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर याचिका के बाद उठाया गया, जिसमें दोनों पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की। इस याचिका में संजय राउत और एक पत्रकार को विशेष रूप से नामित किया गया, जिन पर कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने की माँग की।
अवमानना नोटिस का विवरण
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद संजय राउत और पत्रकार को औपचारिक अवमानना नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें कोर्ट के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी के लिए जवाबदेह ठहराया गया और आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
नोटिस में प्रमुख बिंदु
- मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का उल्लेख।
- संजय राउत और पत्रकार को अवमानना कार्यवाही के तहत लाया गया।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका के आधार पर कार्रवाई।
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी करने के कारण संजय राउत और एक पत्रकार को अवमानना नोटिस भेजा।
- यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका के बाद की गई।
- नोटिस में दोनों को कोर्ट के सम्मान को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया गया।
आगे की संभावनाएँ
अवमानना नोटिस मिलने के बाद संजय राउत और पत्रकार को निर्धारित समय में जवाब देना होगा। यदि वे नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो कोर्ट आगे की सज़ा या दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आगे की सुनवाई और निर्णय का इंतजार रहेगा।




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