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अपराध

इंदौर में पूर्व आर्मी जवान को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 31 Oct 2026• अपडेट 31 Oct 2026
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इंदौर में पूर्व आर्मी जवान को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
इंदौर के महू में इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक पर टीवी ठीक करने में देरी को लेकर पूर्व आर्मी जवान ने गोलीबारी की, जिससे दुकान मालिक की मृत्यु हुई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश…

इंदौर के महू में दो महीने से टीवी ठीक न होने की शिकायत पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के मालिक नीलेश अग्रवाल को गोली मारकर हत्या करने वाले पूर्व आर्मी जवान जयदीप सिंह परिहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रीति श्रीवास्तव की अदालत ने दिया।

घटना की पृष्ठभूमि

12 सितंबर 2022 को महू के गोकुलगंज क्षेत्र में नीलेश अग्रवाल की इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दोपहर 3:45 बजे जयदीप सिंह परिहार आया। वह दो महीने से ठीक नहीं हो रही टीवी को लेकर नाराज़ था। नीलेश ने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण दुकान बंद थी, इसलिए टीवी समय पर नहीं मिल पाई। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हुई।

हिंसा की ओर बढ़ते कदम

विवाद बढ़ते ही जयदीप ने खुद को रिटायर्ड आर्मी जवान बताकर नीलेश और उनके परिवार को गालियां देना शुरू किया। नीलेश ने इसका विरोध किया, तब आरोपी ने रिवॉल्वर निकाल कर चार‑पाँच बार गोली चलायी। एक गोली नीलेश की बाईं आँख के पास लगी और दूसरी सीने में।

घटना के बाद का क्रम

घटना के समय नीलेश के भाई विकास और उनकी माँ उषा भी मौजूद थे, पर डर के कारण वे बीच‑बचाव नहीं कर सके। गंभीर रूप से घायल नीलेश को मेवाड़ा अस्पताल, किशनगंज ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज के दौरान ही निधन हो गया। आरोपी जयदीप सिंह परिहार मौके से फरार हो गया।

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जांच और मुकदमा

महू पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। चार्जशीट में आरोपी पर हत्या का आरोप लगाया गया। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह मुजाल्दे ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा।

सजा का विवरण

  • आजीवन कारावास (जेल में आजीवन)
  • 5,000 रुपये का जुर्माना

न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार के गंभीर अपराधों में सख्त सजा देना सामाजिक सुरक्षा और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

मुख्य बातें

  • घटना की तिथि: 12 सितंबर 2022
  • स्थान: महू, गोकुलगंज, इंदौर
  • पीड़ित: नीलेश अग्रवाल (इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान मालिक)
  • आरोही: जयदीप सिंह परिहार (पूर्व आर्मी जवान)
  • सजा: आजीवन कारावास + 5,000 रुपये जुर्माना
  • अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान पेश किए

यह मामला इंदौर में छोटे व्यापारियों के सुरक्षा और ग्राहक-सेवा विवादों के समाधान में कानूनी प्रक्रिया की महत्ता को उजागर करता है।

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