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गोवा में CJP के 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR: हिंदुत्व विरोधी नारे लगाने का आरोप

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 18 Oct 2026• अपडेट 18 Oct 2026
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गोवा में CJP के 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR: हिंदुत्व विरोधी नारे लगाने का आरोप
गोवा पुलिस ने 11 अक्टूबर को पणजी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोप है कि उन्होंने ‘हिंदुत्व मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए, जिससे धार्मिक…

गोवा पुलिस ने 11 अक्टूबर को राजधानी पणजी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान ‘मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए गए, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना उत्पन्न हुई।

FIR के मुख्य बिंदु

  • प्रदर्शन में 300 अज्ञात व्यक्तियों को शामिल माना गया।
  • नारों में ‘हिंदुत्व मुर्दाबाद’ जैसे शब्द शामिल थे।
  • पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 196 और 299 के तहत मामला दर्ज किया।
  • शिकायतकर्ता रामप्रसाद केलकर (तालेगांव) ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर FIR दायर की।
  • पणजी पुलिस निरीक्षक विजय कुमार चोडंकर ने कहा कि यह धार्मिक असामंजस्य और भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का प्रयास है।

पृष्ठभूमि और कारण

शिकायतकर्ता के अनुसार, CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा नाम हटाने में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला संयोजक ने उत्तरी गोवा के कलेक्टर से अनुमति मांगी, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद प्रदर्शन आयोजित किया गया।

पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया

डिस्पोज़ल के बाद, जिला प्रशासन ने CJP को अनुमति न देने के बाद आजाद मैदान में प्रवेश करने वाले सात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर की देर शाम को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि घटना की जांच चल रही है और राज्य सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्य बातें

  • पणजी में CJP के 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज।
  • ‘हिंदुत्व मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए जाने का आरोप।
  • भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 और 299 के तहत मामला।
  • शिकायतकर्ता रामप्रसाद केलकर ने सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर FIR दायर की।
  • राज्य सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कार्यों को बर्दाश्त नहीं करने का आश्वासन दिया।
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