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ELECTION

चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 से जुड़ा घोषणा पत्र कुछ राज्यों से हटाया

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 30 Sep 2026• अपडेट 30 Sep 2026
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चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 से जुड़ा घोषणा पत्र कुछ राज्यों से हटाया
चुनाव आयोग ने उन राज्यों में जहाँ स्पेशल/समरी इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फॉर्म 6 से जुड़ा घोषणा पत्र हटा दिया। यह बदलाव एसआईआर चल रहे या भविष्य में…

चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन राज्यों में जहाँ स्पेशल/समरी इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फॉर्म 6 से जुड़ा एक घोषणा पत्र हटा दिया गया है। यह निर्णय कुछ अधिकारियों की आपत्तियों के बाद लिया गया, जिन्होंने इस प्रावधान की वैधता पर सवाल उठाए थे।

परिवर्तन की पृष्ठभूमि

फॉर्म 6, जो उम्मीदवारों को अपने माता‑पिता और पूर्व के इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए अनिवार्य करता था, अब उन राज्यों में लागू नहीं रहेगा जहाँ एसआईआर प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस घोषणा पत्र को हटाने का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और अनावश्यक दस्तावेजीकरण से बचना बताया गया है।

कौन‑से राज्य प्रभावित?

सूत्र में स्पष्ट रूप से उन राज्यों की सूची नहीं दी गई है, पर यह कहा गया है कि जहाँ एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहाँ यह घोषणा पत्र हटाया गया है। वहीं, जहाँ एसआईआर अभी चल रहा है या भविष्य में आयोजित किया जाएगा, वहाँ यह प्रावधान बरकरार रहेगा।

एसआईआर प्रक्रिया क्या है?

स्पेशल/समरी इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) एक विशेष प्रक्रिया है, जिसका उपयोग चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों की शैक्षणिक और वैधता संबंधी जानकारी की गहन जाँच के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर फॉर्म 6 में अनिवार्य घोषणा पत्र को हटाने का निर्णय लिया गया।

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मुख्य बातें

  • फॉर्म 6 से जुड़ा घोषणा पत्र उन राज्यों में हटाया गया जहाँ एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
  • एसआईआर चल रहे या भविष्य में आयोजित होने वाले राज्यों में यह घोषणा पत्र अभी भी लागू रहेगा।
  • यह बदलाव कुछ चुनाव आयोग अधिकारियों की आपत्तियों के बाद लागू किया गया।
  • घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य उम्मीदवारों को अपने माता‑पिता और पूर्व के इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी देना था।

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है?

चुनाव आयोग ने इस निर्णय के बाद आगे की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की बात कही है। यदि कोई राज्य या उम्मीदवार इस बदलाव को लेकर आपत्ति उठाता है, तो वह न्यायिक मार्ग, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, के माध्यम से चुनौती दे सकता है। वर्तमान में इस विषय पर कोई आधिकारिक न्यायिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

निष्कर्ष

फॉर्म 6 में किए गए इस बदलाव से उन राज्यों में उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया सरल होगी जहाँ एसआईआर पूरी हो चुकी है। वहीं, एसआईआर चल रहे या भविष्य में आयोजित होने वाले राज्यों में मौजूदा नियम लागू रहेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में समानता बनी रहेगी।

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