दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने की नई लोक अदालत: तारीख, स्लिप डाउनलोड और मुख्य बातें
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दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को निपटाने का एक और अवसर मिलने वाला है। राष्ट्रीय लोक अदालत 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी, जबकि चालान की स्लिप 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से डाउनलोड की जा सकेगी। इस लेख में नई तिथियों, स्लिप डाउनलोड की शर्तों और लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
लोक अदालत की नई तिथि और स्थान
पहले 12 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को दो बार बदलकर 10 अक्टूबर और फिर 25 अक्टूबर 2026 कर दिया गया। यह बदलाव नई दिल्ली में 11‑13 सितंबर के बीच हुए BRICS Summit के दौरान ट्रैफिक एवं सुरक्षा से जुड़े इंतजामों के कारण किया गया। लोक अदालत विभिन्न जिला अदालत परिसरों में आयोजित होगी, जिनमें शामिल हैं:
- तीस हजारी
- कड़कड़डूमा
- पटियाला हाउस
- रोहिणी
- साकेत
- द्वारका
- राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर
इसके अतिरिक्त, 19 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट, Debt Recovery Tribunals (DRTs), Permanent Lok Adalats, Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में भी समान राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
स्लिप डाउनलोड की प्रक्रिया और सीमा
लोक अदालत में भाग लेने के लिए चालान की स्लिप डाउनलोड करनी अनिवार्य है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के नोटिस के अनुसार, स्लिप 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से उपलब्ध होगी। डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए दो मुख्य शर्तें निर्धारित की गई हैं:
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- प्रति दिन अधिकतम 50,000 स्लिप डाउनलोड की जा सकेंगी।
- सभी दिनों को मिलाकर कुल 2 लाख स्लिप की सीमा रखी गई है।
इसलिए समय पर पोर्टल पर जाकर स्लिप डाउनलोड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अंतिम क्षण तक इंतजार करने पर सीमा समाप्त हो सकती है। स्लिप और अपॉइंटमेंट से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
कौन से चालान निपटाए जा सकते हैं?
लोक अदालत में केवल 30 जून 2026 तक के पेंडिंग कंपाउंडेबल चालान ही स्वीकार किए जाएंगे। सभी प्रकार के चालान स्वतः इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते; चालान को निर्धारित नियमों के तहत पात्र होना आवश्यक है। इसलिए स्लिप डाउनलोड करने से पहले अपने चालान की वैधता और पात्रता की जाँच अवश्य करें।
लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का एक सरल मंच है। इसका उद्देश्य जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कम करके, समय और लागत बचाना है। भारत में लोक अदालत की व्यवस्था Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत कार्य करती है। दिल्ली में यह विशेष रूप से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को निपटाने के लिए एक विकल्प प्रदान करती है।
मुख्य बातें
- नई लोक अदालत की तिथि: 25 अक्टूबर 2026
- स्लिप डाउनलोड की शुरुआत: 19 अक्टूबर 2026, सुबह 10 बजे
- प्रति दिन डाउनलोड सीमा: 50,000 स्लिप
- कुल डाउनलोड सीमा: 2,00,000 स्लिप
- स्लिप डाउनलोड के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- लोक अदालत में केवल 30 जून 2026 तक के पेंडिंग कंपाउंडेबल चालान स्वीकार किए जाएंगे
- सुनवाई विभिन्न जिला अदालत परिसरों और 19 अक्टूबर को हाई कोर्ट एवं अन्य संस्थानों में होगी
सुनवाई से पहले की तैयारी
स्लिप डाउनलोड करने के बाद, चालान की प्रतिलिपि, पहचान प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज़ अपने साथ रखें। सुनवाई के दिन किस कोर्ट परिसर में जाना है, यह आधिकारिक निर्देशों के अनुसार पहले से पुष्टि कर लें। यदि कोई प्रश्न या समस्या हो, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन या पोर्टल पर उपलब्ध FAQ सेक्शन देख सकते हैं।
इस अवसर का उपयोग करके कई चालक अपने पेंडिंग चालानों को जल्दी निपटा सकते हैं और भविष्य में ट्रैफिक उल्लंघन के कारण जुर्माना या कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।




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