दिल्ली NCR में प्रदूषण का कोहराम: GRAP-4 लागू- जानिये क्या प्रतिबंध लागू होंगे
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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR की हवा फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और प्रदूषण की स्थिति ‘Severe+ (गंभीर+)’ श्रेणी में दर्ज की गई है। शनिवार शाम आनंद विहार इलाके में Air Quality Index (AQI) 488 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है।
इन अचानक बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए CAQM (Commission for Air Quality Management) ने तुरंत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के Stage-4 नियम लागू कर दिए हैं। यह योजना तब लागू होती है जब हवा की गुणवत्ता अत्यधिक गिर जाती है और आम लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है।
📉 क्या है GRAP-4 और कब लागू होता है?
GRAP-4 (Stage-4) को तभी लागू किया जाता है जब AQI 450 के ऊपर पहुंचता है और हवा की गुणवत्ता Severe+ श्रेणी में classify होती है। इसका लक्ष्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोककर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
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⚠️ Stage-4 लागू होने के बाद क्या पाबंदियां रहेंगी?
✔ निर्माण और ध्वस्तीकरण (Construction & Demolition) पर रोक
✔ गैर-आवश्यक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध (केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रक को अनुमति)
✔ पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण
✔ उद्योगों को साफ ईंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन
✔ लोगों से सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस) का उपयोग करने की अपीलये कदम राजधानी में हवा की खराबी को रोकने के लिए चलते हैं।




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