दिल्ली‑NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 दिन की निर्माण रोक और 50% वर्क‑फ्रॉम‑होम अनिवार्य
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दिल्ली‑NCR में प्रदूषण के स्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी को देखते हुए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CAQM) ने 5 नवंबर से अगले 15 दिनों के लिए सभी धूल‑उड़ाने वाले बाहरी निर्माण और इमारत‑तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण रोक लगा दी है। साथ ही, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के सरकारी व निजी कार्यालयों को अपने 50 % कर्मचारियों को वर्क‑फ्रॉम‑होम (WFH) करने की अनिवार्य अनुमति देने का आदेश दिया गया है।
प्रमुख कदम और अवधि
यह एहतियाती कदम नवंबर के महीने में प्रदूषण के सबसे ख़तरनाक स्तर को देखते हुए उठाया गया है। रोक 5 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार का “विंटर एक्शन प्लान” 1 नवंबर से 28 फ़रवरी 2027 तक लागू रहेगा, जिसमें 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक सभी प्रकार के निर्माण व तोड़‑फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
वर्क‑फ्रॉम‑होम अनिवार्यता
CAQM ने पाँच जिलों में स्थित सरकारी व निजी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इस अवधि में अपने आधे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं को इस निर्देश से छूट दी गई है।
निर्माण कार्यों पर छूट वाले काम
- रेलवे और मेट्रो का काम
- हवाई अड्डे और बड़े बस टर्मिनल (ISBT)
- हॉस्पिटल एवं मेडिकल‑सेवा से जुड़े निर्माण
- पानी की सप्लाई व साफ‑सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स
- देश की सुरक्षा व रक्षा (Defence) से जुड़े काम
रोक जारी रहने वाले काम
- नेशनल हाईवे, आम सड़कें व फ्लाई‑ओवर निर्माण
- ओवरब्रिज का निर्माण
- बड़ी बिजली लाइनें व पाइपलाइन बिछाना
- मोबाइल या इंटरनेट‑सेवा से जुड़े प्रोजेक्ट्स
विंटर एक्शन प्लान के अतिरिक्त उपाय
दिल्ली सरकार के 10‑पॉइंट विंटर एक्शन प्लान में अतिरिक्त तीन प्रमुख उपाय शामिल हैं:
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- सभी प्राइवेट दफ़्तरों को 50 % कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना।
- PUC (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) फेल या उम्र सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
- BS‑VI मानक न पूरा करने वाली बाहरी पेट्रोल‑डिज़ल गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश पर पूरी रोक।
पर्यावरण मंत्री का निरीक्षण
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में CAQM के हाई‑टेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। निरीक्षण के कुछ ही घंटों बाद यह नया आदेश लागू किया गया, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में तकनीकी निगरानी को भी सुदृढ़ किया गया।
मुख्य बातें
- 5 नवंबर से 15 दिन तक सभी धूल‑उड़ाने वाले बाहरी निर्माण व तोड़‑फोड़ पर पूर्ण रोक।
- गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में 50 % कर्मचारियों को WFH अनिवार्य।
- रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डा, अस्पताल, पानी‑सप्लाई व रक्षा‑सेवा के कामों को छूट।
- नेशनल हाईवे, ओवरब्रिज, बड़ी बिजली‑लाइन व मोबाइल‑प्रोजेक्ट्स पर रोक जारी।
- विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर‑28 फ़रवरी 2027, जिसमें 10 दिसंबर‑20 जनवरी 2027 तक सभी निर्माण बंद।
- PUC‑फेल व पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं, BS‑VI‑नॉन‑कम्प्लायंट वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक।
इन उपायों का उद्देश्य नवंबर‑दिसंबर के महीनों में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है।




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