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ELECTION

SC ने CEC ज्ञानेश कुमार से SIR विवाद पर मांगा जवाब, निलंबन से इनकार

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 05 Oct 2026• अपडेट 05 Oct 2026• 4 views
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार किया, जबकि केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और स्वयं CEC को जवाब देने…

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के साथ फिलहाल CEC के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और स्वयं ज्ञानेश कुमार को जवाब देने का नोटिस जारी किया।

सुनवाई का पृष्ठभूमि

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर (सुपरइंटेन्शन रिपोर्ट) से जुड़े फैसलों में एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा था। इस विवाद को लेकर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की जाँच की और कई प्रश्न उठाए।

कानूनी पहलू और समीक्षा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में लागू कानून, संशोधन और संबंधित फैसलों की गहन समीक्षा कर रही है। बेंच ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस विवाद पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए, जिससे संस्थागत भरोसा बना रहे।

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश नहीं दिया।
  • केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को जवाब देने का नोटिस जारी किया गया।
  • बेंच ने कानून, संशोधन और फैसलों की समीक्षा का उल्लेख किया।
  • चुनाव आयोग से सर्वसम्मति से फैसला लेने की अपेक्षा जताई गई।

आगे की प्रक्रिया

नोटिस में कहा गया है कि संबंधित पक्षों को लिखित रूप में अपने-अपने उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। कोर्ट के अगले चरण में प्रस्तुत उत्तरों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। इस बीच, ज्ञानेश कुमार को फिलहाल अपने पद पर रहना जारी रहेगा।

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संभावित प्रभाव

यदि भविष्य में कोर्ट निलंबन का आदेश देता है, तो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकते हैं। वहीं, यदि सर्वसम्मति से कोई समाधान निकलता है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बल मिलेगा।

वर्तमान में, इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, और आगे की सुनवाई में स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने की प्रतीक्षा है।

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