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उज्जैन में फलादिया मस्जिद को नोटिस: 224 वर्ग मीटर हिस्से पर फ्लाईओवर निर्माण का विवाद

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 27 Oct 2026• अपडेट 27 Oct 2026
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उज्जैन में फलादिया मस्जिद को नोटिस: 224 वर्ग मीटर हिस्से पर फ्लाईओवर निर्माण का विवाद
उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के तहत बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर के एलाइनमेंट में फलादिया मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा बाधा बन रहा है। नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को दस्तावेज़ों के साथ…

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर एक नया धार्मिक स्थल विवाद उभरा है। एटलस चौराहे के पास स्थित फलादिया मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा फ्लाईओवर के तय एलाइनमेंट में बाधा बन रहा है, जिससे नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।

फ्लाईओवर परियोजना का विवरण

सिंहस्थ-2028 के तहत उज्जैन में चिमनगंज मंडी इंदिरा नगर चौराहे से इंदौर गेट तक चार लेन और निकास चौराहे से इंदौर गेट तक दो लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। नगर निगम के अनुसार, इस परियोजना के एलाइनमेंट में एटलस चौराहे के पास स्थित फलादिया मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। मस्जिद के भूतल पर 16 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर गहराई वाला क्षेत्र निर्माण में बाधा बन रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 224 वर्ग मीटर है।

नगर निगम का नोटिस और सुनवाई की तिथि

नगर निगम के जोन नंबर‑3 के भवन अधिकारी ने 23 अक्टूबर को मस्जिद प्रबंधन को सूचना पत्र जारी किया। इस नोटिस में लोक निर्माण विभाग के 14 अक्टूबर 2026 के पत्र का हवाला दिया गया है। मस्जिद प्रबंधन को 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निगम मुख्यालय, छत्रपति शिवाजी भवन, कमरा नंबर 324 में उपस्थित होने और सभी आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि प्रबंधन सुनवाई में नहीं आया तो एकतरफा फैसला लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

मस्जिद का ऐतिहासिक दावा

मस्जिद के कोषाध्यक्ष मोहम्मद याहया ने बताया कि फलादिया मस्जिद लगभग 100 साल पुरानी है और स्थानीय लोगों के लिए नई सड़क की पहचान रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ों को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय निवासी मोहम्मद ऐजाज के अनुसार, मस्जिद परिसर में लगभग छह दुकानें भी हैं, जो 60‑70 साल पुरानी बताई जा रही हैं और कई परिवारों की आजीविका का स्रोत हैं। इन दुकानों को हटाए जाने की स्थिति में रोजगार संकट उत्पन्न हो सकता है।

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आगे की कार्रवाई

नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। दस्तावेज़ों और दावों की जांच के बाद ही यह तय होगा कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए मस्जिद के किस हिस्से को हटाना या पुनःस्थापित करना आवश्यक है। वर्तमान में कोई एकतरफा निर्णय नहीं लिया गया है।

मुख्य बातें

  • उज्जैन में सिंहस्थ‑2028 के तहत एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है।
  • एटलस चौराहे के पास स्थित फलादिया मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा एलाइनमेंट में बाधा बन रहा है।
  • नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया।
  • मस्जिद 100 साल पुरानी होने का दावा करती है और परिसर में छह पुरानी दुकानें हैं।
  • सुनवाई में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
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