मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: राज्य सरकार ने गैंगवार पर जीरो‑टॉलरेंस की घोषणा
3 मिनट में पढ़ें

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में गैंगवार और गुंडागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार की जीरो‑टॉलरेंस नीति
महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री योगेश कदम ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने गैंगवार के लिए जीरो‑टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई में इस तरह की गुंडागर्दी को जोरो‑टॉलरेंस माना जाता है।”
कदम ने यह भी बताया कि जांच जारी है और संबंधित अधिकारी आगे की जानकारी देंगे। उन्होंने मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुलिस गैंगवार से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
बॉलीवुड का भरोसा
कदम ने कहा, “बॉलीवुड इंडस्ट्री के सदस्य सहित सभी लोग मुंबई पुलिस पर भरोसा करते हैं और यह भरोसा नहीं टूटेगा।” उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रोफेशनल यूनिट के रूप में मुंबई पुलिस ने पहले भी बदनाम गैंगस्टर्स को खत्म किया है, इसलिए कोई भी इस भरोसे को चुनौती नहीं दे सकता।
आपके लिए संबंधित खबरें
फायरिंग की घटना का विवरण
मुंबई पुलिस के अनुसार, फायरिंग रविवार शाम लगभग 7 बजे हुई जब टाइगर श्रॉफ जुहू में एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे। आरोपियों ने उनकी कार पर गोलीबारी की। टाइगर श्रॉफ सीधे गोली से बच गए, पर उनके ड्राइवर को चोटें आईं।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान
मामले के तीन आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:
- हरियाणा के रेहान (उर्फ सुक्का)
- बिहार के ऋतिक कुर्मी (उर्फ रोशन)
- एक नाबालिग
इन सभी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। कोटा के पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि अनिल पंडित, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है, रेहान के संपर्क में था।
कानूनी पहलू
मामला भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया है। यह दर्शाता है कि फायरिंग को गंभीर अपराध माना गया है और सख्त दंड की संभावना है।
मुख्य बातें
- मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, ड्राइवर को चोटें।
- महाराष्ट्र सरकार ने गैंगवार पर जीरो‑टॉलरेंस नीति की घोषणा।
- मंत्री योगेश कदम ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।
- तीन आरोपियों (रेहान, ऋतिक कुर्मी, नाबालिग) को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंपा गया।
- मामला BNS धारा 109(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट धारा 3, 25 के तहत दर्ज।
- अनिल पंडित, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा, आरोपियों में से एक के संपर्क में पाया गया।
सरकार ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी और मुंबई पुलिस इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाएगी। यह घटना मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती को परखने का एक नया मोड़ बन गई है।




टिप्पणियाँ
0