सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में बरी किया
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सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने अमित शाह की टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को बरी कर दिया। यह फैसला कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में सामने आया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर जश्न मनाया।
केस की पृष्ठभूमि
राहुल गांधी पर अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में हुई, जहाँ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना।
अदालत का फैसला
सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। इस फैसले में अदालत ने यह कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए।
कांग्रेस का प्रतिक्रिया
बरी होने की खबर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर इकट्ठा होकर जश्न मनाया। उन्होंने इस फैसले को पार्टी की जीत के रूप में प्रस्तुत किया और भविष्य में भी न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा जताया।
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मुख्य बातें
- सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में बरी किया।
- केस का संबंध अमित शाह की टिप्पणी से था।
- कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बरी होने पर जश्न मनाया।




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