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पति की हत्या में कटी अंगुली बनी सबूत, पत्नी और प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 25 Oct 2026• अपडेट 25 Oct 2026
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पति की हत्या में कटी अंगुली बनी सबूत, पत्नी और प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद
शाजापुर में पति की हत्या के मामले में कटी हुई अंगुली को प्रमुख सबूत मानते हुए अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और सहयोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक विवादास्पद हत्या मामले में अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। पति के अवैध संबंध को लेकर उत्पन्न हुए संघर्ष में पत्नी, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को हत्या का आरोप सिद्ध हुआ और उन्हें उम्रकैद की सजा दी गई।

मामले की पृष्ठभूमि

शाजापुर में एक परिवार में पति के साथ अवैध संबंध होने की खबर ने घर में तनाव पैदा कर दिया। इस संबंध को लेकर पत्नी ने विरोध किया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। अंततः पति की हत्या का आरोप इन तीन व्यक्तियों पर लगाया गया।

अदालत का निर्णय

जांच के दौरान कटी हुई अंगुली को मुख्य सबूत के रूप में पेश किया गया। forensic रिपोर्ट ने इस अंगुली को हत्या स्थल से जुड़े होने की पुष्टि की। इस सबूत के आधार पर अदालत ने सभी तीन आरोपी को दोषी ठहराया।

सजा का विवरण

  • पत्नी – उम्रकैद
  • प्रेमी – उम्रकैद
  • सहयोगी – उम्रकैद

मुख्य बातें

  • शाजापुर में पति की हत्या के मामले में कटी अंगुली को निर्णायक सबूत माना गया।
  • पत्नी, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
  • अदालत ने इस प्रकार के घरेलू विवाद में हिंसा को कड़ी सजा के माध्यम से रोकने का संदेश दिया।

यह फैसला स्थानीय न्याय प्रणाली की कठोरता को दर्शाता है और भविष्य में समान मामलों में सख्त कार्रवाई की संभावना को उजागर करता है।

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