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सरकारी कार्यालयों में सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य, बिना सुरक्षा उपकरण प्रवेश वर्जित

1 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Feb 2025• अपडेट 12 Feb 2025
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट…

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। नए निर्देशों के तहत जो कर्मचारी बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के कार्यालय पहुंचेंगे, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसके अलावा, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह कदम सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्य सचिव के निर्देश:

✔ बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश वर्जित।

✔ फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई।

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✔ जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नियमों के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश।

यह निर्णय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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