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यूपी: रामपुर कोर्ट ने सुनाई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सज़ा

1 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 05 Dec 2025• अपडेट 05 Dec 2025
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रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट बनाने और संबंधित आपराधिक आरोपों में दोषी करार देते…

रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट बनाने और संबंधित आपराधिक आरोपों में दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला ने पासपोर्ट बनवाते समय भ्रामक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ।

अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद सख्त रुख अपनाया। इससे पहले अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने और दो-दो PAN कार्ड बनवाने के मामलों में भी 7–7 साल की सजाएँ सुनाई जा चुकी हैं। अब्दुल्ला पर कई मामलों में अलग-अलग सज़ाएँ और जुर्माने भी लगे हुए हैं, जिनका असर उनकी कुल सजा अवधि पर प्रभाव डालेगा।

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