नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार, जेल में रोते हुए रात का खाना भी इनकार
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मेरठ के ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड में मुख्य आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जिला अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया। फैसला सुनते ही दोनों की हालत अत्यंत नाजुक रही, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) रूम से बाहर निकलते समय आँसू भरी आँखों से देखे गए और जेल में रात का खाना खाने से भी इनकार कर दिया।
कोर्ट में सुनवाई और दोषी ठहराव
बुधवार को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा द्वितीय की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान मुस्कान की गोद में उसकी नन्ही बेटी भी मौजूद थी। जज ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर स्पष्ट किया कि पत्रावलियों पर मौजूद साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत (नीले ड्रम) की हत्या की और शव के टुकड़े करके सीमेंट में छिपाए।
जज का टिप्पणी
जज अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा, “ऐसे अपराध से समाज में डर और असुरक्षा पैदा होती है। कोर्ट की जिम्मेदारी सिर्फ आरोपी को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हितों की रक्षा करना और कानून पर विश्वास बनाए रखना भी है। शव के टुकड़े करके छिपाना जघन्य अपराध है।” उन्होंने दोनों को 15 दिन का समय दिया ताकि वे अपनी सफाई व पक्ष रख सकें, और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की।
जेल में स्थिति
जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों काफी बेचैन और गुमसुम दिखे। मुस्कान पिछले तीन दिनों से लगातार बैरक में पूजा‑पाठ में लगी हुई थी और दिन में मामूली भोजन ही ले रही थी। कोर्ट के बाद जब दोनों VC रूम से बाहर निकले, तो उनकी आँखों में आँसू थे और वे रोते हुए दिखे।
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जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों ने रात के भोजन से स्पष्ट इनकार कर दिया। सुरक्षा और निगरानी को बढ़ा दिया गया है, और जरूरत पड़ने पर काउंसलर की मदद ली जाएगी। मुस्कान के परिजनों में से पिछले 17 महीनों में कोई भी नहीं आया, जबकि साहिल को उसकी नानी और अब उसका भाई मिलने आते हैं। दोनों को मेरठ जेल में ही रखा जाएगा।
पीड़ित पक्ष की प्रतिक्रिया
सौरभ राजपूत के भाई राहुल और माँ रेनू देवी ने फैसला सुनते ही रो दिया। पीड़ित पक्ष के वकील केके चौबे और विजय बहादुर ने अदालत का आभार जताते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की।
मुख्य बातें
- मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया।
- जज ने 15 दिन का समय दिया, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय।
- जेल में दोनों ने रात का खाना खाने से इनकार किया, सुरक्षा बढ़ा दी गई।
- पीड़ित पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की।




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