मेरठ के नीला ड्रम केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार
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मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मेरठ जिला जज अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। यह फैसला स्थानीय स्तर पर बड़ी गहमा-गहमी के साथ सुनाया गया।
केस की पृष्ठभूमि
नीला ड्रम केस ने 2022 के बाद से मेरठ में व्यापक चर्चा को जन्म दिया था। सौरभ राजपूत, जो स्थानीय स्तर पर एक प्रमुख व्यक्ति थे, की हत्या 2022 में हुई थी। हत्या के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, परन्तु मुख्य आरोपी के रूप में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को विशेष रूप से जांच में रखा गया।
कोर्ट का फैसला
जज अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से ही पेश किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे पहले से ही हिरासत में हैं। फैसले के समय कोर्ट में उपस्थित लोगों के बीच गहमा-गहमी का माहौल रहा, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय सुनाया गया।
मुख्य बातें
- मेरठ जिला जज अरविंद कुमार शर्मा ने सौरभ राजपूत की हत्या में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया।
- दोनों आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही पेश किया गया।
- फैसले के समय कोर्ट में गहमा-गहमी का माहौल रहा।
- केस की आगे की कार्यवाही और दंड निर्धारण अभी जारी है।
आगे की कार्यवाही
दोषी करार मिलने के बाद, अदालत द्वारा दंड निर्धारण के लिए अगली सुनवाई निर्धारित की जाएगी। इस दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ही अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियों ने भी मामले की पूरी रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत की है।
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समुदाय की प्रतिक्रिया
केस के फैसले पर मेरठ के नागरिकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग न्याय के मिलने पर संतुष्ट हैं, जबकि अन्य अभी भी मामले की पूरी सच्चाई जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने इस फैसले को व्यापक रूप से कवर किया है और आगे की जानकारी के लिए अपडेट जारी रखेगा।
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