महिला पत्रकार ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, FIR की मांग
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नई दिल्ली के डीसीपी (DCP) के पास महिला पत्रकार ऋचा पराशर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत 12 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन को कवर करते समय हुई घटना से जुड़ी है, जिसमें पत्रकार को दुर्व्यवहार, धमकियों और शारीरिक आक्रमण का सामना करना पड़ा।
शिकायत की मुख्य बातें
- शिकायत नई दिल्ली के डीसीपी के पास दर्ज की गई।
- घटना 12 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई।
- पत्रकार ऋचा पराशर गर्भवती थीं (तीन महीने की)।
- रिपोर्टिंग के दौरान राहुल गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा शारीरिक धक्का और धमकियों की रिपोर्ट।
- पत्रकार को अस्पताल में भर्ती किया गया, बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के।
- शिकायत में BNSS 2023 के प्रावधानों के तहत कई धारा की कार्रवाई की मांग की गई।
शिकायत में मांगी गई कानूनी धाराएँ
ऋचा पराशर ने शिकायत में निम्नलिखित धारा के तहत कार्रवाई की मांग की है:
- धारा 74 – महिला पर इरादे या जानकारी के साथ हमला या आपराधिक बल प्रयोग, जिससे उसकी लज्जा भंग हो।
- धारा 115 (सेक्शन 2) – स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर सजा।
- धारा 131 – गंभीर और अचानक उकसावे के बिना हमला या आपराधिक बल प्रयोग।
- धारा 125 – उतावलेपन या लापरवाही से किए गए कार्य जो मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।
- धारा 3(5) – कई व्यक्तियों द्वारा साझा इरादे से किए गए आपराधिक कार्यों की संयुक्त जिम्मेदारी।
आरोपित घटनाक्रम
रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार ने आंदोलन को कवर करते समय राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद उन्हें सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि रात करीब 10 बजे ऋचा पराशर अस्पताल पहुँचीं और बिना किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के उन्हें एडमिट कर लिया गया। उनकी जांच भी की गई। गर्भावस्था के कारण इस मामले में सार्वजनिक प्रतिक्रिया तीव्र रही।
वर्तमान स्थिति
शिकायत में FIR की तुरंत दर्ज करने की मांग की गई है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने की पुष्टि नहीं हुई है। मामला आगे जांच के अधीन है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्य बातें
- ऋचा पराशर ने राहुल गांधी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।
- शिकायत में BNSS 2023 के तहत कई धारा की कार्रवाई की मांग है।
- पत्रकार गर्भवती थीं और घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हुईं।
- FIR की तुरंत दर्ज करने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं।




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