कोलकाता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम BJP उम्मीदवार हासिरानी रथ की उम्र संबंधी याचिका खारिज की
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कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी, जिसमें नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र संबंधी विसंगति का आरोप लगाया गया था। इस फैसले से रथ को बड़ी राहत मिली है और उपचुनाव की तैयारियों में नई दिशा मिली है।
याचिका का मूल बिंदु
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने दावा किया था कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई है, जबकि दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 1965 दर्ज है, जिससे उम्र में स्पष्ट अंतर दिखता है। कांग्रेस ने इस अंतर को लेकर चुनावी दस्तावेजों की जांच का आदेश देने की मांग की थी।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव की बैंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुने और 25 सितंबर को कांग्रेस की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज के सुनवाई में उन्होंने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और कांग्रेस को इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
निर्वाचन आयोग की स्थिति
निर्वाचन आयोग के वकील जिष्णु चौधरी ने बताया कि नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को पूरी हो चुकी है और अब इस चरण में कोई नई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि किसी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देना नामांकन रद्द करने का आधार नहीं बनता।
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वकील डी. एस. नायडू की टिप्पणी
निर्वाचन आयोग की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नायडू ने कहा कि उम्र में कथित अंतर को ऐसा गंभीर दोष नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर रथ की उम्मीदवारी रद्द की जा सके, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
उपचुनाव की समयसारिणी
पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों – नंदीग्राम और रेजीनगर – पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। दोनों सीटों के वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। साथ ही, एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई है, जिसके लिए मतदान 16 अक्टूबर को निर्धारित है।
मुख्य बातें
- कोलकाता हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी, जिसमें नंदीग्राम BJP उम्मीदवार हासिरानी रथ की उम्र में विसंगति का आरोप था।
- हाईकोर्ट ने कहा कि उम्र में अंतर को गंभीर दोष नहीं माना जा सकता और नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता।
- निर्वाचन आयोग ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को पूरी हो चुकी है और अब नई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती।
- नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव 6 अक्टूबर को, परिणाम 9 अक्टूबर को, और राज्यसभा उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा।
इस फैसले के बाद नंदीग्राम उपचुनाव में राजनीतिक माहौल स्थिर हो गया है और दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने-अपने अभियानों को जारी रखने की घोषणा की है।




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