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कटिहार में बेटी के अंतरजातीय विवाह पर पिता‑भाई ने जीते‑जी श्राद्ध किया, रिश्ते तोड़ने का फैसला

3 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 30 Oct 2026• अपडेट 30 Oct 2026
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कटिहार में बेटी के अंतरजातीय विवाह पर पिता‑भाई ने जीते‑जी श्राद्ध किया, रिश्ते तोड़ने का फैसला
बिहार के कटिहार के निझरा गाँव में श्याम ठाकुर की बेटी ने अंतरजातीय प्रेम‑विवाह किया। पिता और भाई ने उसे जीते‑जी श्राद्ध कर दिया और भविष्य में किसी भी रिश्ते को नकार…

बिहार के कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के निझरा गाँव में श्याम ठाकुर की बेटी ने अपने प्रेमी अजय पासवान से अंतरजातीय प्रेम‑विवाह किया। इस कदम से परिवार में गहरा टकराव उत्पन्न हुआ और पिता‑भाई ने बेटी को जीते‑जी श्राद्ध कर दिया, साथ ही भविष्य में उससे कोई भी रिश्ता न रखने का निर्णय लिया। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस का कारण बन गई है।

विवाह का पृष्ठभूमि

श्री श्याम ठाकुर की बेटी ने पहलागढ़ गाँव के अजय पासवान से शादी कर ली। अजय पासवान को मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना पासवान का पुत्र बताया जा रहा है। दोनों की शादी अंतरजातीय (इंटर‑कास्ट) थी, जिससे परिवार के कई सदस्य, विशेषकर पिता और भाई, असंतुष्ट हो गए।

परिवार का प्रतिक्रिया

परिवार ने बेटी के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। पिता और भाई ने उसे न केवल घर से बाहर नहीं किया, बल्कि जीवित रहते ही उसका श्राद्ध कर्म कर दिया। श्राद्ध, जो सामान्यतः मृत व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इस मामले में जीवित बेटी पर किया गया, जिससे यह कदम अत्यधिक विवादास्पद बन गया। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में वह बेटी से कोई भी सामाजिक या पारिवारिक संबंध नहीं रखेंगे।

स्थानीय प्रतिक्रिया और चर्चा

घटना की खबर निझरा गाँव में तेजी से फैली। कई लोग इस कदम को पारिवारिक अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ पारंपरिक मान्यताओं के पक्ष में इस निर्णय को समर्थन दे रहे हैं। प्रमुख प्रश्न उठ रहा है कि क्या किसी की पसंदीदा शादी को इतना बड़ा मुद्दा माना जा सकता है कि माता‑पिता अपनी ही बेटी को मृत मानकर श्राद्ध कर दें।

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मुख्य बातें

  • श्यम ठाकुर की बेटी ने अंतरजातीय प्रेम‑विवाह किया।
  • पिता‑भाई ने जीवित रहते ही उसका श्राद्ध कर्म किया।
  • परिवार ने भविष्य में बेटी से कोई भी रिश्ता न रखने का फैसला किया।
  • घटना कदवा थाना के निझरा गाँव में हुई।
  • स्थानीय स्तर पर इस कदम को लेकर तीखी बहस चल रही है।

कानूनी और सामाजिक पहलू

भारत में अंतरजातीय विवाह पर 2006 का इंटर‑कास्ट मैरिज एक्ट वैधता प्रदान करता है और ऐसे विवाह को रोकने वाले सामाजिक दबाव को अवैध मानता है। हालांकि, सामाजिक मान्यताएँ और पारिवारिक दबाव अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत हैं। इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक दर्ज नहीं हुई है, परन्तु यदि बेटी या उसके पति इस कदम को चुनौती देना चाहते हैं तो वे न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।

आगे की संभावनाएँ

वर्तमान में संबंधित पक्षों की विस्तृत प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। यदि परिवार के निर्णय के विरुद्ध कोई कानूनी कदम उठाया जाता है, तो यह केस सामाजिक न्याय और पारिवारिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, इस घटना से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरजातीय विवाह के प्रति सामाजिक जागरूकता और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ेगा।

कटिहार में इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगत पसंद और पारिवारिक परम्पराओं के बीच टकराव अभी भी भारतीय समाज में गहराई से मौजूद है, और इस तरह के मामलों में सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलुओं का संतुलित समाधान आवश्यक है।

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