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अपराध

13.85 लाख की हेराफेरी पड़ी भारी: CBI कोर्ट ने पूर्व पोस्टल असिस्टेंट को 5 साल की सजा सुनाई

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 28 Dec 2025• अपडेट 28 Dec 2025
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भोपाल:डाक विभाग में करोड़ों खाताधारकों के भरोसे के साथ की गई धोखाधड़ी के एक मामले में CBI कोर्ट, भोपाल ने कड़ा फैसला सुनाया है।…

भोपाल:डाक विभाग में करोड़ों खाताधारकों के भरोसे के साथ की गई धोखाधड़ी के एक मामले में CBI कोर्ट, भोपाल ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पोस्टल असिस्टेंट को ₹13.85 लाख की वित्तीय हेराफेरी के मामले में दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

CBI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह मामला ग्वालियर के लश्कर हेड पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है। आरोपी वर्ष 2020 के दौरान डाक विभाग में कार्यरत था और उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्राहकों के RD खातों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की।

कैसे हुआ पूरा खेल?

जांच में सामने आया कि आरोपी ने

  • कई ग्राहकों के रिकरिंग डिपॉजिट (RD) खातों में हेरफेर की
  • पोस्ट ऑफिस के फाइनेंस इंटरनेट मॉड्यूल का गलत इस्तेमाल किया
  • अवैध रूप से रकम को अपने और अन्य सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफर किया
  • बाद में चोरी किए गए ATM कार्डों के जरिए राशि निकाल ली

इस पूरी प्रक्रिया में लगभग ₹13.85 लाख की राशि का गबन किया गया।

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अदालत का फैसला

CBI कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को

  • 5 वर्ष का कठोर कारावास
  • और जुर्माने की सजा सुनाई

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थानों में इस तरह की धोखाधड़ी जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाती है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।

कब दर्ज हुआ था मामला?

CBI ने यह केस अप्रैल 2022 में डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया था। विस्तृत जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

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