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बिहार: बस-ऑटो में अश्लील गाना बजाया तो परमिट होगा रद्द, परिवहन विभाग का फरमान

2 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 16 Mar 2021• अपडेट 16 Mar 2021
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समाज में अश्लीलता खत्म करने के लिए सरकार ने उठाया कदम 2018 में लिया गया था फैसला, लेकिन नहीं हो रहा था पालन बिहार…

समाज में अश्लीलता खत्म करने के लिए सरकार ने उठाया कदम

2018 में लिया गया था फैसला, लेकिन नहीं हो रहा था पालन

बिहार में अश्लील गानों को लेकर शिकायतों पर सख्त फैसला हुआ है. बस, ट्रक, ऑटो जैसे व्यवसायिक वाहनों में अगर अश्लील गाना बजाया तो उस वाहन का परमिट रद्द होगा. इसको लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 2018 में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया था लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था.

 

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समाज में अश्लीलता खत्म करने के लिए सरकार ने इस नियम को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है. अक्सर ये शिकायत आती रहती है कि ऑटो और टेम्पो जैसे वाहन में अश्लील गाना बजता है. होली के समय ये और बढ़ जाता है.

 

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 6 जुलाई, 2018 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में पब्लिक वाहनों जैसे ऑटो, बसों आदि में अश्लील गाना/वीडियो चलाए जाने को परमिट की शर्त में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया था. इसके तहत कुछ नियम बनाए गए थे, लेकिन नियमों का सही से पालन नहीं कराया जा रहा है.

 

ऐसे में सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए सभी ट्रैफिक एसपी, संयुक्त आयुक्त सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक बिहार को निदेशित किया जाता है. अगर वाहन चालक गाड़ी में अश्लील गाने बजाते पाए जाते हैं तो उनपर न्यायोचित कार्रवाई करें.

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