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खुर्जा। नागरिकता संशोधन के संदर्भ में संगोष्ठी का आयोजन राजीव बंसल जी द्वारा

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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 12 Jan 2020• अपडेट 12 Jan 2020
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खुर्जा।  नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन उत्सव सिटी स्टेशन रोड आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन राजीव…

खुर्जा।  नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन उत्सव सिटी स्टेशन रोड आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन राजीव बंसल जी रहे तथा संगोष्ठी की अध्यक्षता नवनीत बंसल सर्राफ ने की।
इस अवसर पर खुर्जा विधानसभा संयोजक आईटी विभाग डीसी गुप्ता ने बताया कि नागरिक संशोधन कानून- 2019 (Citizen Amendment Act)CCA-2019 को लेकर लोगों में दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह नागरिकता देने का कानून है। इसमें 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, धार्मिक प्रताड़ना के कारण, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मुसलमान बाहुल्य राष्ट्र हैं, इनका राज्य- धर्म इस्लाम है। इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया। अतः इनको संरक्षण देने के लिए मोदी सरकार यह कानून लाई है। इस नये कानून में भारत में कम से कम 6 वर्ष के निवास होना अति आवश्यक है जबकि पुराने विधेयक में यह समय सीमा 11 वर्ष की थी। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उन्हें गुमराह किया जा रहा है जबकि यह एक्ट उन पर लागू नहीं होता, वह तो यहीं रह रहे हैं। यही के नागरिक हैं। वह मुसलमान बाहुल्य राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर नहीं आए। लेकिन जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई , 6 समुदाय के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह गए और उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है या किया गया है और जो भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आ गए हैं और उन्होंने भारतवर्ष में अपने निवास के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं सिर्फ उन पर लागू है। उनको नागरिकता दी जाएगी किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन राजीव बंसल जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 के सच को जानें, दुष्प्रचार का शिकार न खुद हों, न किसी और को होने दें. नागरिकों को बीच में जाएं संगोष्ठी करें और सच्चाई से अवगत कराएं कि यह नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का नहीं। इस अवसर पर खुर्जा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी जी ने मार के संशोधन अधिनियम एक्ट 2019 की बारीकियों की जानकारी दी तथा सबसे अपील की कि आप जनता के बीच में जाए तथा उन्हें बताएं कि यह नागरिकता देने का कानून है ना कि नागरिकता लेने का। इस कानून में उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है और जो धर्म के आधार पर नर्किय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें किसी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इस अवसर पर इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन राजीव बंसल जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 के सच को जानें, दुष्प्रचार का शिकार न खुद हों, न किसी और को होने दें. नागरिकों को बीच में जाएं संगोष्ठी करें और सच्चाई से अवगत कराएं कि यह नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का नहीं छीनी जाएगी। इस अवसर पर ।मनीष शर्मा, अमित शर्मा, काके, राजू तायल, दीपक गर्ग, सुषमा गौतम  डीसी गुप्ता मीडिया प्रभारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।   kishan jain edditor

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