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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना आरक्षण निकाय चुनाव करवाने का आदेश दिया । हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया । ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है।यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।

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By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 27 Dec 2022• अपडेट 27 Dec 2022
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