FSSAI ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस सस्पेंड किया, किचन में भारी गंदगी और सड़ी‑गली सामग्री मिली
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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर किए गए तीव्र निरीक्षण के बाद कंपनी का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जांच में किचन में भारी गंदगी, सड़ी‑गली खाद्य सामग्री, कॉकरोच और स्टोरेज नियमों की गंभीर लापरवाही सामने आई।
निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर लापरवाही
FSSAI की जांच टीम ने कंपनी के मुख्य किचन में प्रवेश करते ही अत्यधिक गंदगी और बदबू का सामना किया। चारों ओर बिखरी हुई गंदगी, पानी का जमाव और फफूंद‑लगाई हुई सब्जियाँ (टमाटर, पपीता, काजू, गुड़) तथा पूरी‑तरह सड़ी हुई शिमला मिर्च देखी गईं। तेल कड़ाही में जलकर काला हो चुका था। टीम ने लगभग 74 किलोग्राम सड़ी‑गली खाद्य सामग्री को उसी समय नष्ट करवा दिया।
स्टोरेज में नियमों की अनदेखी
हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग‑अलग नहीं रखा, जिससे मिश्रण की संभावना बनी। कोल्ड स्टोरेज की छत से पानी सीधे खाद्य वस्तुओं पर टपक रहा था, रेफ्रिजरेशन सिस्टम खस्ताहाल, लीकेज और अत्यधिक बर्फ जमा होने की स्थिति पाई गई। इन परिस्थितियों में कॉकरोच और घरेलू मक्खियों का जमावड़ा भी देखा गया।
लाइसेंस सस्पेंशन का कारण
जांच के बाद FSSAI की रिपोर्ट में सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का कंप्लायंस स्कोर केवल 30 % आया, जो न्यूनतम मानक से बहुत नीचे था। साफ‑सफाई, दस्तावेज़ीकरण, पानी की गुणवत्ता परीक्षण के रिकॉर्ड की अनुपस्थिति और बेसिक फूड‑सेफ्टी नियमों की अनदेखी को प्रमुख कारण बताया गया। परिणामस्वरूप, FSSAI ने कंपनी को सस्पेंशन के दौरान सभी खाद्य‑पेय संबंधी गतिविधियों को बंद रखने का निर्देश दिया।
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मुख्य बातें
- FSSAI ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया।
- किचन में भारी गंदगी, सड़ी‑गली सामग्री, फफूंद‑लगाई सब्जियाँ और काला तेल मिला।
- स्टोरेज में शाकाहारी‑मांसाहारी मिश्रण, छत से पानी टपकना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम की खराबी और कीट‑पैथोजन की उपस्थिति पाई गई।
- कंपनी का कंप्लायंस स्कोर 30 % रहा, जिससे नियम‑उल्लंघन की श्रेणी में आया।
- सस्पेंशन के दौरान कंपनी को सभी खाद्य‑पेय संचालन बंद रखने का आदेश दिया गया।
भविष्य में फूड‑सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
FSSAI ने इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण, स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन और दस्तावेज़ीकरण को अनिवार्य करने की सलाह दी है। कंपनियों को साफ‑सफाई प्रोटोकॉल, स्टोरेज विभाजन, रेफ्रिजरेशन रख‑रखाव और कीट‑नियंत्रण के लिए प्रमाणित SOP (Standard Operating Procedure) अपनाना चाहिए।
सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी के इस केस से यह स्पष्ट होता है कि बड़े दावे करने वाली कंपनियों को भी फूड‑सेफ्टी के बुनियादी नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा नियामक प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।




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