अंजलि अरोड़ा बनाम कानपुर इवेंट: 20 लाख के नुकसान का दावा और कोर्ट में सुनवाई
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कानपुर के लाजपत भवन लॉन में 15 अक्टूबर को आयोजित ‘नगाड़ा नाइट्स’ इवेंट में अंजलि अरोड़ा की परफॉर्मेंस को लेकर विवाद ने अदालत तक का सफर तय किया। आयोजकों ने अंजलि और उनकी टीम पर धोखाधड़ी, मानहानि, धमकी और गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए 20 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है।
इवेंट का पृष्ठभूमि
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के संचालक आशीष कुमार (विसायकपुर, सरवनखेड़ा) ने इस इवेंट को आयोजित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी के अनुसार, शोर बैंड के संचालक अमन निगम और इवेंट प्लानर अनुभव राज भी आयोजकों में शामिल थे। अंजलि की मैनेजर प्रीति दुबे से बातचीत के बाद 45 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 3 लाख रुपये की फीस तय हुई।
भुगतान और शर्तें
आयोजकों ने दो अलग-अलग बैंक खातों में 2.75 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए, जबकि शेष 75 हजार रुपये बकाया रहे। अंजलि और उनकी टीम ने 15 अक्टूबर की शाम लगभग चार बजे कानपुर पहुंची। बकाया राशि मिलने तक उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलने से इनकार किया, जिसके बाद शेष भुगतान किया गया और टीम ने इवेंट छोड़ दिया।
परफॉर्मेंस में देरी और विवाद
आयोजकों का कहना है कि अंजलि की परफॉर्मेंस रात 9 बजे से 9:45 बजे तक निर्धारित थी, पर वह 9:45 बजे ही स्टेज पर पहुँची और लगभग 12 मिनट बाद ही कार्यक्रम छोड़कर चली गईं। इस कारण स्पॉन्सरों ने पूरी रकम नहीं दी, जिससे आयोजकों को लगभग 20 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
19 अक्टूबर को अंजलि ने इंस्टाग्राम पर तीन वीडियो पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने इवेंट के प्रबंधन और अपने साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठाए। 22 अक्टूबर को आयोजकों ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा, और अंजलि की ओर से भी मानहानि का नोटिस जारी करने की बात सामने आई।
कानूनी कार्रवाई
आयोजकों ने धोखाधड़ी, मानहानि, धमकी और गलत जानकारी देने के आरोपों के साथ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने की तिथि 5 नवंबर तय की है। वर्तमान में अंजलि अरोड़ा का पक्ष उपलब्ध नहीं है; आगे की कार्यवाही के बाद ही मामले की सटीक स्थिति स्पष्ट होगी।
मुख्य बातें
- इवेंट: ‘नगाड़ा नाइट्स’, कानपुर, 15 अक्टूबर
- परफॉर्मेंस शुल्क: 3 लाख रुपये (45 मिनट)
- भुगतान: 2.75 लाख रुपये पहले ट्रांसफर, 75 हजार बकाया
- आरोप: धोखाधड़ी, मानहानि, धमकी, गलत जानकारी
- आर्थिक नुकसान का दावा: 20 लाख रुपये
- कोर्ट में सुनवाई: 5 नवंबर (शिकायतकर्ता का बयान)




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