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अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत मिली, पीस बॉन्ड भरने का आदेश
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दिल्ली में लहरा दो तिरंगा रैली से पहले हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके को अदालत ने सशर्त जमानत दी, लेकिन रिहाई से पहले पीस बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया।
दिल्ली में लहरा दो तिरंगा रैली से ठीक पहले हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके को अदालत ने सशर्त जमानत प्रदान की है। मजिस्ट्रेट ने उन्हें पीस बॉन्ड भरने का आदेश दिया, जिसके बाद ही उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।
जमानत का आदेश और शर्तें
मजिस्ट्रेट ने अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत देने के साथ ही पीस बॉन्ड भरने की शर्त रखी है। यह बॉन्ड पूरी होने पर ही अदालत द्वारा रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी।
कानूनी पृष्ठभूमि
अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बी.डी.एस.) की धारा 126 (अवैध सभा) और धारा 170 (अवैध रूप से ध्वज फहराना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत कार्रवाई तब की गई जब उन्हें लहरा दो तिरंगा रैली से पहले हिरासत में लिया गया।
मुख्य बातें
- अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत मिली।
- मजिस्ट्रेट ने पीस बॉन्ड भरने का आदेश दिया।
- जमानत के लिए बी.डी.एस. की धारा 126 और 170 के तहत मामला दर्ज था।
- हिरासत लहरा दो तिरंगा रैली से पहले हुई थी।
जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिजीत दीपके को जेल से रिहा किया जाएगा। आगे की कानूनी कार्यवाही अदालत के निर्देशानुसार जारी रहेगी।
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