कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16‑17 अक्टूबर को बंद, धारा 163 के तहत प्रदर्शन पर रोक
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नई दिल्ली में 16 और 17 अक्टूबर को प्रस्तावित तिरंगा मार्च के मद्देनजर नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को आम जनता के लिए बंद रखने का निर्णय लिया। यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर आयोजित होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आया है।
धारा 163 के तहत रोक का आदेश
दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (BNSS) की धारा 163 के तहत सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन पर रोक का आदेश जारी किया। पुलिस ने जनता से अपील की कि वे इस अवधि में कनॉट प्लेस में आयोजित किसी भी विरोध प्रदर्शन से दूर रहें। साथ ही, पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय तिरंगा को सम्मान, गरिमा और तमीज के साथ दिखाया और गाया जाना चाहिए, और केवल 11 लोगों के एक समूह को ही राष्ट्रीय झंडा ले जाने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटेस्ट साइट का पुनः निर्धारण
दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन पर रोक लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी धारा 163 के तहत रोक लागू कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास भारी सुरक्षा तैनात की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां, बैरिकेड्स और विशेष पुलिस बलों को प्रमुख बिंदुओं पर तैनात किया जाएगा।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कनॉट प्लेस को अब तय प्रोटेस्ट साइट नहीं माना जाएगा। जंतर मंतर को नई प्रोटेस्ट साइट के रूप में डीनोटिफाई किया गया है, और प्रदर्शनकारियों को अनुमति मिलने पर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड या CBD ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अनुमति होगी।
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ट्रैफिक एडवाइजरी और प्रभावित सड़कों की सूची
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से सेंट्रल पार्क के आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी। वाहन चालकों को यात्रा की पहले से योजना बनाने, पर्याप्त समय लेकर निकलने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई। ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है, और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
प्रभावित प्रमुख सड़कों में शामिल हैं:
- संसद मार्ग
- बाबा खड़क सिंह मार्ग
- शहीद भगत सिंह मार्ग
- पंचकुईयां रोड
- बसंत लेन
- चेल्म्सफोर्ड रोड
- मिंटो रोड
- बाराखंभा रोड
- कस्तूरबा गांधी मार्ग
- जनपथ
- रेल भवन के आसपास का मार्ग
- रफी मार्ग
- सी‑हेक्सागन
- पटेल चौक
- मंडी हाउस
- विंडसर प्लेस
- गोल डाकखाना
- अशोक रोड (जीपीओ से सी‑हेक्सागन तक)
- तिलक मार्ग
- टॉलस्टॉय मार्ग
- सिकंदरा रोड
मुख्य बातें
- कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16‑17 अक्टूबर को बंद रहेगा।
- दिल्ली पुलिस ने धारा 163 के तहत प्रदर्शन पर रोक का आदेश दिया।
- केवल 11 लोगों के समूह को राष्ट्रीय झंडा ले जाने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति।
- जंतर मंतर को नई प्रोटेस्ट साइट घोषित किया गया; अन्य स्थानों पर अनुमति के बाद प्रदर्शन संभव।
- ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत कई प्रमुख सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होगी; ड्राइवरों को योजना बनाकर चलने की सलाह।
इन कदमों का उद्देश्य तिरंगा मार्च के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रदर्शन के संबंध में आगे की कोई नई सूचना या न्यायिक चुनौती आने पर स्थिति में बदलाव संभव है।




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