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FSSAI ने किया बड़ा एक्शन: एवरेस्ट जीरा पाउडर को अनसेफ घोषित, क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड

4 मिनट में पढ़ें

By Kishan kumar Jain• प्रकाशित 04 Oct 2026• अपडेट 04 Oct 2026• 11 views
FSSAI ने किया बड़ा एक्शन: एवरेस्ट जीरा पाउडर को अनसेफ घोषित, क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड
FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स की प्री‑पैक्ड जीरा पाउडर की एक बैच को अनसेफ घोषित कर मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया और क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स का लाइसेंस गंभीर हाइजीन…

भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर FSSAI ने हाल ही में दो बड़े कदम उठाए हैं। एक ओर, एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्री‑पैक्ड जीरा पाउडर की एक बैच को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अनसेफ घोषित कर बाजार से वापस लेने का आदेश दिया गया। दूसरी ओर, क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड के बेकरी में गंभीर स्वच्छता उल्लंघन पाए जाने पर उसका लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।

एवरेस्ट जीरा पाउडर की बैच पर कार्रवाई

FSSAI ने गोवा के रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से ली गई जीरा पाउडर की सैंपल का परीक्षण किया। फूड एनालिस्ट की पहली रिपोर्ट में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम नामक दो पेस्टिसाइड के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए। इस कारण सैंपल को अनसेफ घोषित किया गया। कंपनी को अपील का अवसर दिया गया, परन्तु रेफरल फूड लैबोरेटरी द्वारा दोबारा जांच में भी वही परिणाम सामने आया।

लैब ने पुष्टि की कि पेस्टिसाइड की मात्रा नियामक मानकों से अधिक है, जिससे उत्पाद को सेवन योग्य नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, FSSAI ने बैच नंबर E080668761 वाली पूरी प्री‑पैक्ड जीरा पाउडर को तुरंत मार्केट से वापस लेने का निर्देश दिया। कंपनी को उत्पाद के रिट्रिवल का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने और निर्धारित समय में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया।

रिकॉल प्रक्रिया के मुख्य बिंदु

  • पूरा बैच नंबर E080668761 को बाजार से हटाना।
  • रिट्रिवल के दौरान सभी वितरण चैनलों को सूचित करना।
  • रिकॉल की प्रगति और अंतिम रिपोर्ट FSSAI को समय सीमा के भीतर जमा करना।
  • भविष्य में समान उल्लंघन न हो, इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना।

क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड

क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड की बेकरी में FSSAI की टीम ने कई गंभीर हाइजीन और सफाई संबंधी कमियां दर्ज कीं। जांच में फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियों की उपस्थिति पाई गई। साथ ही, जल्दी खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा गया था और जंग लगे कंटेनर का उपयोग किया जा रहा था।

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पर्यावरणीय नियंत्रण में भी कई खामियां सामने आईं। बेकरी में कीट नियंत्रण का उचित इंतजाम नहीं था, मक्खियों को रोकने की व्यवस्था अधूरी थी और चूहों से बचाव के लिए आवश्यक जाली नहीं लगी थी। फूड हैंडलिंग एरिया में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्ट किया गया सामान और स्क्रैप भी मिला। कुछ मशीनों पर जंग लगी थी, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था और फर्श की टाइलें टूटी हुई पाई गईं।

इन सभी उल्लंघनों को देखते हुए FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया और सस्पेंशन अवधि के दौरान सभी फूड‑बिजनेस गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया।

सस्पेंशन के दौरान पालन करने योग्य निर्देश

  • सभी उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण कार्यों को रोकना।
  • बेकरी के भीतर मौजूद सभी खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण करना।
  • हाइजीन सुधार योजना तैयार कर FSSAI को प्रस्तुत करना।
  • रिकॉर्ड‑कीपिंग, तापमान एवं समय निगरानी, और पेस्ट कंट्रोल के लिए मानक प्रक्रियाएँ लागू करना।

FSSAI का संदेश

FSSAI ने कहा कि ये कदम देशभर में फूड सेफ्टी रूल्स के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। नियामक निकाय ने सभी खाद्य निर्माताओं से अनुरोध किया है कि वे उत्पादन, हैंडलिंग और पैकेजिंग के हर चरण में मानक प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि भविष्य में ऐसे गंभीर उल्लंघन न हों।

मुख्य बातें

  • एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स की प्री‑पैक्ड जीरा पाउडर की एक बैच को पेस्टिसाइड ओवरडोज़ के कारण अनसेफ घोषित किया गया।
  • FSSAI ने बैच नंबर E080668761 को तुरंत मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया।
  • क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स में गंभीर स्वच्छता कमियों के कारण लाइसेंस सस्पेंड किया गया।
  • सस्पेंशन के दौरान कंपनी को सभी फूड‑बिजनेस गतिविधियों को रोकना होगा और सुधार योजना प्रस्तुत करनी होगी।
  • उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए FSSAI ने भविष्य में समान उल्लंघन न होने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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