नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा कि अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं कि पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े।

इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूपचंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके।

आयोग ने कहा कि अब युवा साल में तीन बार यानि 1अप्रैल, 1जुलाई और 1अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं।

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