नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अंगदान (Organ Donation) करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) देने का निर्णय लिया है। इस नई सुविधा की जानकारी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी।
यह छुट्टी अंगदान की प्रक्रिया और सर्जरी के प्रकार पर निर्भर नहीं होगी। सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर यह लीव अधिकतम 42 दिनों तक दी जा सकेगी। आमतौर पर यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी इसे लिया जा सकता है।
यह प्रावधान वर्ष 2023 में कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) द्वारा जारी आदेश के तहत लागू किया गया था, जिससे देश में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं:
- स्वास्थ्य सुविधाएं (Health Benefits): CGHS (Central Government Health Scheme) के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को सस्ती दरों पर इलाज, दवाएं और अस्पताल में भर्ती की सुविधा मिलती है।
- मेडिकल और मैटरनिटी लीव (Medical & Maternity Leave): महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव मिलती है।
- पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension & Gratuity): रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध होती है। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत हर महीने वेतन से योगदान कटता है।
- हाउसिंग और यात्रा लाभ (Housing & Travel Benefits): कर्मचारियों को LTC (Leave Travel Concession) के तहत यात्रा पर रियायत मिलती है। सरकारी क्वार्टर या HRA की सुविधा भी दी जाती है।
- शिक्षा और स्कॉलरशिप (Education & Scholarship): कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप और केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाती है।
- त्योहारों के लिए एडवांस और छुट्टियां (Festival Advance & Leaves): कई विशेष छुट्टियां और ब्याज मुक्त एडवांस लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
1 अप्रैल 2025 से लागू होगी न्यू पेंशन स्कीम:
नए प्रावधान के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं, 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।